PAN- Aadhaar Link

PAN- Aadhaar Link | क्या आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लिया या नहीं : अन्यथा आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे

PAN-Aadhaar Card Update: आयकर अधिनियम की धारा 139एए के मुताबिक वो हर यूजर जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी हो जाता है। PAN- Aadhaar Link

अब जब उन्हें करों का भुगतान करना पड़ता है, खासकर टीडीएस के रूप में, घर खरीदारों को अचल संपत्ति खरीदते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने के लिए

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साथ ही नए इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर लोगों को ज्यादा टैक्स देना होगा. इसलिए यदि पैन-आधार लिंक पूरा नहीं हुआ, तो परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप 50 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 1 फीसदी टीडीएस देना होता है. शेष 98% का भुगतान करने के लिए विक्रेता जिम्मेदार है, शेष 1% केंद्र सरकार को जाएगा।

How to Link PAN Card with Aadhaar Card

पैन-आधार लिंक न होने पर खरीदार को पारंपरिक एक प्रतिशत के बजाय बीस प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा। 50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीदने वालों को आयकर विभाग से नोटिस मिल रहा है, क्योंकि पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा पहले ही बीत चुकी है…

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PAN Aadhar Linking Deadline: अगर आपने अभी पैन कार्ड ( Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhar card) को लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द ही लिंक करा लें। 31 दिसंबर लास्ट डेट है इसके बाद अगर आपका पैन आधार लिंक (Pan Aadhaar Linking) नहीं रहा तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही आपकी कई तरह की सुविधाएं भी बंद हो सकती हैं और आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा आप पैसो का लेन-देन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि वर्तमान में आप 31 दिसंबर 2023 तक 1000 रुपये का जुर्माना देकर आधार-पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं।

इन लोगों के लिए नहीं है लिंकिंग की जरूरत

PAN- Aadhaar Link आयकर अधिनियम की धारा 139एए के मुताबिक वो हर यूजर जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी हो जाता है। हालांकि, यह लिंकिंग असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी के लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी भी आधार-पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए बाध्य नहीं है। जो लोग पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी लिंकिंग जरूरी नहीं है। आयकर विभाग के मुताबिक जो लोग उपरोक्त श्रेणियों में से एक के दायरे में आते हैं और स्वेच्छा से अपने आधार को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उन्हें जुर्माने की रकम देनी होगी।

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कैसे लिंक करे पैन और आधार कार्ड

  • पैन और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट
  • https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा। -उसपर लिंक पैन आधार कार्ड के आप्शन पर जाए और रजिस्टर पर किल्क करे। PAN- Aadhaar Link
  • इसमें आपको पैन आपकी यूजर आईडी दर्ज करानी होगी। PAN-Aadhaar Linking Last Date
  • आप यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें। एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जो
  • आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए होगी। – पैन के अनुसार, नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसे विवरण का उल्लेख पहले से वहां मिलेगा। अपने आधार और पैन कार्ड की जानकारी को वेरिफाई करें। अगर विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाऊ” बटन पर क्लिक करें। एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि
  • आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।

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