Crop Insurance Status: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के रूप में जाना जाता है, फरवरी 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक कृषि बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य फसल विफलता की स्थिति में किसानों को व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपनी आय स्थिर करने और अपनी कृषि गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिल सके।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार किसानों को कम प्रीमियम राशि पर फसल बीमा उपलब्ध करा रही है। इसके लिए किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए मात्र 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम देना होगा।
Crop Insurance Status वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 8 लाख रुपये की बीमा दावा राशि प्रदान की गई है।
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(Key features of PMFBY) PMFBY की मुख्य विशेषताएं
- यह योजना सभी खाद्य फसलों, तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए कवरेज प्रदान करती है।
- यह फसल चक्र के विभिन्न चरणों को कवर करती है,
- जिसमें बुवाई से पहले से लेकर कटाई के बाद के नुकसान शामिल हैं,
- जिसमें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और
- बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान शामिल हैं।
- किसान प्रीमियम का एक न्यूनतम हिस्सा देते हैं,
- जबकि शेष प्रीमियम को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
- यह योजना फसल क्षति के सटीक और
- समय पर आकलन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है।
- फसल की पैदावार और नुकसान का आकलन करने के लिए
- रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और स्मार्टफोन का उपयोग किया जाता है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने और देरी को कम करने के लिए
- दावों को सीधे बीमित किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
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PMFBY के उद्देश्य (Objectives of PMFBY)
- Crop Insurance Status अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल के नुकसान या
- क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- किसानों की आय स्थिरता सुनिश्चित करना, उन्हें बेहतर
- कृषि पद्धतियों और इनपुट में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करना, जिससे खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिले।
- संबंधित जोखिमों को कम करके किसानों को नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- व्यापक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए बड़ी संख्या में
- किसानों को औपचारिक बीमा प्रणाली में एकीकृत करना।
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(PM Crop Insurance Scheme Application Process) पीएम फसल बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया
- Crop Insurance Status PMFBY पोर्टल पर जाएँ: pmfby.gov.in पर जाएँ।
- नया खाता बनाने के लिए “रजिस्टर” पर क्लिक करें।
- आवश्यक आधिकारिक और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- आपका आधार नंबर स्वतः सत्यापित हो जाएगा,
- और आपका मोबाइल नंबर OTP के माध्यम से सत्यापित हो जाएगा।
- पंजीकरण स्वीकृत होने के बाद, आपको SMS या ईमेल के माध्यम से एक अधिसूचना प्राप्त होगी।
- PMFBY पोर्टल पर वापस जाएँ और “साइन इन” पर क्लिक करें।
- लॉग इन करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।
- संबंधित फसल बीमा योजना चुनें और अपनी फसलों, भूमि और
- अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में आवश्यक विवरण भरें।
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण, आधार कार्ड और बैंक विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- किसान अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या PMFBY योजना प्रदान करने वाले
- बैंक में जाकर ऑफ़लाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र भरें: इन केंद्रों पर उपलब्ध आवेदन पत्र को पूरा करें।
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण, आधार कार्ड और बैंक विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रदान करें।
- आपको अपने आवेदन जमा करने की पुष्टि SMS या CSC/बैंक से रसीद के माध्यम से प्राप्त होगी।