मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना आवेदन ऑनलाइन फ्री में, कन्या विवाह स्कीम एमपी Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

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दीनदयाल अंत्योदय मिशन Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 (CM kanyadan yojana) मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के तहत स्थापित किया गया था, ताकि राज्य के विकलांग, गरीब और कमजोर परिवारों की मदद के लिए, आम लोगों और उनकी भागीदारी को ध्यान में रखा जा सके। इसके तहत वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निराश्रित, निर्धन कन्या / विधवा / परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की गई थी।

मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना आवेदन

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एक से अधिक योजनाएँ प्रचलित होने के कारण, लाभार्थियों को मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह योजना का लाभ पाने के लिए असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा और दरों में एकरूपता नहीं होने के कारण, लाभार्थियों को भी निराशा हुई। इन सभी बिंदुओं पर समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम resolution 37 में विचार किया गया था। श्रम संवर्ग की योजनाओं के तहत, सामूहिक विवाह योजना के घटकों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में एकीकृत किया गया था और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए विवाह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। विवाह संबंधी सभी योजनाओं का कार्यान्वयन और स्वीकृति।

mukhyamantri kan‍ya vivah Scheme Eligibility

राज्य का कोई भी एक शौक उम्मीदवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा तभी वह मध्य प्रदेश राज्य सरकार की mukhyamantri kan‍ya vivah yojana मैं आवेदन कर पाएगा:-

  • कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों।
  • कन्या के माता-पिता को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • कन्या के माता-पिता को गरीबी रेखा से नीचे या जरूरतमंदों के लिए रहना चाहिए।
  • लड़की खुद बेसहारा या गरीब है और अपनी शादी के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है।
  • एक विधवा महिला जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है या निराश्रित है और आर्थिक रूप से आत्म-पुनर्विवाह करने में सक्षम नहीं है।
  • एक परित्यक्त महिला जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है और निराश्रित है जो आत्म-पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो कानूनी रूप से तलाकशुदा है।
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