Old Land Records : सरकार के नए फैसले के अनुसार भूमि और संपत्ति हस्तांतरण अब केवल 100 रुपये में भूमि और संपत्ति हस्तांतरण अब आपको पैतृक भूमि (Land And Property Transfer) या अपने नाम की संपत्ति बनाने के (Land For Sale) लिए किसी भी तरह का पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है सरकार का महाराष्ट्र भूमि रिकॉर्ड नया जीआर आया है पुश्तैनी जमीन है यह सिर्फ 100 रुपये के स्टांप पेपर पर आपके नाम से किया जा सकता है। यहां प्रक्रिया और कहां आवेदन करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पुश्तैनी जमीन अपने नाम कैसे ट्रांसफर करें। आइए जानें नाम से खेती कैसे करें इसके बारे में और जानकारी।
सिर्फ 100 रुपए में आपके नाम होगी वडिलोपार्जित जमीन,
यहां देखें क्लिक करके सरकारी निर्णय (GR) क्या है
पैतृक भूमि के नामकरण में कई कठिनाइयाँ आती हैं। (Ancestral land) ज्यादातर समय लोग ऊब जाते हैं क्योंकि समय बहुत सीमित होता है और बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होता है। और इस प्रोसेस को इग्नोर करें और इस काम को बाद में करें। वे इस सोच के साथ स्थगित कर देते हैं कि वे इसे बाद में करेंगे। लेकिन, कई बार इससे कुछ और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी ही पुश्तैनी संपत्ति या जमीन खो देते हैं। Land transfer record
Property Registry
इन सभी समस्याओं से बचने और ऐसी घटनाओं को होने से रोकने के लिए सरकार ने एक नया सरकारी फैसला (GR) जारी किया है। तो वास्तव में यह सरकारी निर्णय (GR) क्या है। और जमीन का नाम कराने में कितना खर्च आएगा। इस सब के बारे में यह जानकारी देखें। इसीलिए यह लेख आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Land Records
पुरानी व्यवस्था के अनुसार या पुराने सरकारी कानून के अनुसार पैतृक भूमि को बेटी या बेटे के नाम पर स्थानांतरित करने के लिए हमें जमीन या संपत्ति के बाजार मूल्य पर सरकार को स्टांप शुल्क देना पड़ता था। लेकिन सरकार के नए फैसले (GR) के अनुसार हमें केवल 100 रुपये चार्ज करना होगा। एक सौ हम तहसीलदार को रुपये के स्टाम्प पर आवेदन कर सकते हैं। पैतृक भूमि यानी अपने पिता या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किसी नए उत्तराधिकारी के नाम पर उसकी भूमि का हस्तांतरण अब नई प्रक्रिया के अनुसार बहुत आसान हो गया है। Land transfer record
सोलार पॅनल योजना का ऑनलाईन आवेदन करने के लिए
Land Transfer आवेदन के साथ क्या होना चाहिए? …
कृषि भूमि के बंटवारे के लिए आवेदक को अपना नाम, सह हिस्सेदारों का नाम व पता, आवेदक से संबंध, कृषि भूमि का वर्ग, कृषि योग्य/सिंचित भूमि का विवरण, कुल समूह का क्षेत्रफल, आवेदक का क्षेत्रफल अंकित करना होगा।
और सह हिस्सेदार, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपस में साझा किया गया क्षेत्र, उसका चतुर्भुज एवं अन्य आवश्यक विवरण आवेदक एवं साझेदारों के हस्ताक्षर और सहमति लेने के बाद विभाजन का कार्य तभी सुरु किया जायेगा। Land Records