Pan Aadhaar Link Online : आयकर अधिनियम की धारा 139एए के मुताबिक वो हर यूजर जिसे 1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी हो जाता है। PAN- Aadhaar Link
अब जब उन्हें करों का भुगतान करना पड़ता है, खासकर टीडीएस के रूप में, घर खरीदारों को अचल संपत्ति खरीदते समय कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने के लिए
साथ ही नए इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर लोगों को ज्यादा टैक्स देना होगा. इसलिए यदि पैन-आधार लिंक पूरा नहीं हुआ, तो परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप 50 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 1 फीसदी टीडीएस देना होता है. शेष 98% का भुगतान करने के लिए विक्रेता जिम्मेदार है, शेष 1% केंद्र सरकार को जाएगा।