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Tatrakshak Dal Female Vacancy ‘अगर आप नहीं कर सकते, तो हम करेंगे…’ महिला तटरक्षकों की स्थायी नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दी चेतावनी

Tatrakshak Dal Female Vacancy सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि सुरक्षा बल भारतीय तटरक्षक दल में महिलाओं की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी देना सुनिश्चित करे क्योंकि उनको अलग-थलग नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि खंडपीठ ने भारतीय तटरक्षक अधिकारी प्रियंका त्यागी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले केंद्र सरकार से कहा था कि आप नारी शक्ति की बात करते हैं उसे इस मामले में करके दिखाइये।

महिलांना आता तटरक्षकमध्ये स्थान! – Tatrakshak Dal Female Vacancy

पीटीआई, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए कहा कि सुरक्षा बल भारतीय तटरक्षक दल में महिलाओं की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी देना सुनिश्चित करे क्योंकि उनको अलग-थलग नहीं किया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर अदालत करेगी।

मुख्य न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अटार्नी जनरल आर.वेंकटरमानी के जवाब में बताया गया है कि शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों (एसएससीओ) के लिए स्थायी नियुक्ति को मंजूर करने में कुछ तकनीकी और व्यवहारिक अड़चने हैं।Tatrakshak Dal Female Vacancy

दलीलों को 2024 में ठोस या वैध आधार नहीं माना जा सकता

इस पर सीजेआइ चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यवहारिकता आदि की दलीलों को 2024 में ठोस या वैध आधार नहीं माना जा सकता। महिलाओं को अलग-थलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस पहलू पर गौर करें। इस पर अटार्नी जनरल ने खंडपीठ को बताया कि भारतीय तटरक्षक (आइसीजी) ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। खंडपीठ ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आपके बोर्ड में महिलाएं होंगी।

इसके बाद सोमवार को समय की कमी के चलते अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार का समय निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि खंडपीठ ने भारतीय तटरक्षक अधिकारी प्रियंका त्यागी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले केंद्र सरकार से कहा था कि आप नारी शक्ति की बात करते हैं, उसे इस मामले में करके दिखाइये। इस मामले में आपको आंका जाएगा।

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आपको महिलाओं के लिए उचित नीति को लेकर आना होगा

आपको महिलाओं के लिए उचित नीति को लेकर आना होगा। इससे पहले की सुनवाई में तटरक्षक की ओर से अदालत को बताया गया था कि केवल दस प्रतिशत महिलाओं को ही स्थायी नियुक्ति दी जा सकती है। इस पर अदालत ने पूछा था कि भारतीय तटरक्षक बल केवल दस प्रतिशत की ही बात क्यों कर रहा है, क्या महिलाओं को कमतर आंका जा रहा है? सर्वोच्च अदालत ने आइसीजी से पूछा कि जब भारतीय नौसेना महिलाओं को स्थायी नियुक्ति के तहत भर्ती करती है तो केंद्र सरकार इस मुद्दे में लैंगिक समानता की नीति क्यों नहीं अपना सकती है।Tatrakshak Dal Female Vacancy

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